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रेल आरक्षित टिकटों की अवैध दलाली पर आरपीएफ भोपाल की सख्त कार्रवाई

तत्काल टिकटों के अवैध कारोबार में लिप्त दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज

अमन संवाद/भोपाल


प्राप्त जानकारी के अनुसार आरपीएफ पोस्ट भोपाल की टीम ने तत्काल टिकटों के अवैध कारोबार में संलिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़कर रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

आरपीएफ टीम भोपाल के उपनिरीक्षक राघवेन्द्र सिंह तथा आरक्षकों की टीम ने स्टेशन परिसर में गश्त और निगरानी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल टिकट बुक कराते हुए पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम अयान खान बताया और यह स्वीकार किया कि वह समीर नामक व्यक्ति के कहने पर यह टिकट बनवा रहा था। मौके पर जांच के दौरान टीम ने उसके पास से तत्काल आरक्षित टिकट (गाड़ी संख्या 12137, सीएसएमटी से भोपाल) और एक खाली आरक्षण फॉर्म बरामद किया।

पकड़े गए व्यक्ति के बयान के आधार पर समीर नामक व्यक्ति को स्टेशन परिसर से आरपीएफ पोस्ट बुलाकर पूछताछ की गई। समीर ने यह स्वीकार किया कि वह यात्रियों,परिचितों एवं हज यात्रियों के कहने पर अपने संबंधों का लाभ उठाकर अयान के माध्यम से तत्काल टिकट बनवाता था और प्रत्येक टिकट पर 500 रुपए से 700 रुपए तक का कमीशन वसूलता था।

रेलवे अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अयान खान पर उपधारा 143(1) तथा समीर खान पर उपधारा 143(2) के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की गई। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकारने के बाद उनके विरुद्ध अपराध तहत केस दर्ज कर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए आवश्यक कानूनी नोटिस जारी किया गया।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत गया है कि रेल सुरक्षा बल, भोपाल मंडल अवैध दलाली के किसी भी प्रयास को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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