कार्तिकेश्वर कश्यप
अमन संवाद/ सरगुजा
प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी सरकारी गाड़ी से रिसॉर्ट पहुंचकर जन्मदिन मना रही हैं । बताया जा रहा है कि यह मामला 12वीं वाहिनी रामानुजगंज जिला बलरामपुर से जुड़ा है।
सरगुजा पुलिस ने चालक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया है। मामले के वायरल वीडियो में डी एसपी की पत्नी कार की फ्रंट बोनट पर बैठी नजर आ रही है। वहीं अन्य युवतियां भी खतरनाक ढंग से उसी कार में सवार है। वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किया गया था जहां गाड़ी के बोनट पर केक सजाकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे था। नीली बत्ती वाली महिंद्र एक्स यू वी 700 कार तस्लीम आरिफ की निजी वाहन है। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा कि डीएसपी की पत्नी होने के अलग फायदे हैं आपके लिए नियम कायदे नहीं हैं। क्या पुलिस अधिकारियों के परिजन कानून से ऊपर हैं? और क्या इस मामले में विभागीय कार्रवाई होगी या मामला रसूख के साए में दब जाएगा?
मामले की सरगुजा पुलिस ने जांच की। जांच में उक्त वीडियो के सरगवां पैलेस होटल में शूट किए जाने की पुष्टि हुई। गांधीनगर पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत अपराध दर्ज किया है।
*यातायात के नियमों का उलंघन*
गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक्स यू वी 700 क्रमांक सीजी 15 ईएफ 3978, जिसमें नीली बत्ती लगी थी, के चालक द्वारा वाहन के दरवाजे, सन-रूफ, व डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाई। यह यातायात के नियमों का उलंघन है।पुलिस ने जिन धाराओं के तहत कार्रवाई की है, उसमें अर्थदंड का प्रावधान है। एमवी एक्ट की धारा 177 के तहत 500 रुपए जुर्माना, धारा 184 के तहत पहली बार गलती करने पर एक वर्ष तक कैद या 1 हजार जुर्माना या सजा, धारा 281 के तहत 1000 रुपए जुर्माना या 6 माह की सजा का प्रावधान है।
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