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खेतों की नरवाई में आग न लगाने एवं आग लगाने के दुष्परिणामों के बारे में दी जानकारी


एसडीएम ने ग्रामों में पहुंचकर किसानों से किया संवाद

प्रमोद साहू

अमन संवाद/ बैरसिया 

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश के परिपालन में शनिवार को बैरसिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व )आशुतोष शर्मा ने बैरसिया अनुभाग क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारी गणों एवं जनपद पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी गणों के साथ कई ग्रामों में पहुंचकर कृषक बंधुओ एवं ग्रामीण जनों के साथ नरवाई को जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान एवं कृषक बंधुओ को होने वाले नुकसान के संबंध में संवाद किया।

इस चर्चा में बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने कृषक बंधुओ एवं आमजनों को बताया कि नरवाई जलाना किस तरह से न केवल पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाता है बल्कि उनके स्वयं के खेतों की उत्पादन क्षमता को भी कम करता है साथ ही इस संबंध में शासन द्वारा एवं कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बारे में भी बताया गया साथ ही कृषक बंधुओ से अपील की गई की वह अपने खेतों में नरवाई ना जलाएं बल्कि रोडर वेटर के माध्यम से अपने खेतों में ही मिला दें।

इसके पूर्व गूगल मीट के माध्यम से तहसील एवं जनपद पंचायत के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने ग्रामों में बैठके आयोजित कर कृषक बंधुओ को एवं ग्रामीण जनों को इस संबंध में जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया एवं शासकीय कर्मचारियों को विभिन्न शासन के आदेशों से अवगत कराया गया।

 साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि पराली या नरवाई जलाए जाने पर 2 एकड़ से कम भूमि धारण करने वाले कृषक पर ढाई हजार रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच भूमि धारण करने वाले कृषक पर 5000 रुपए एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि धारण करने वाले कृषक पर 15000 रूपए तक का पर्यावरणीय शुल्क दंड स्वरूप लगाया जा सकता है।

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